*इंडिगो अविएशन कंपनी को 9 टिकट के पैसे वापस करने का आदेश*

कोरबा, जिला उपभोक्ता आयोग कोरबा ने इंडिगो अविएशन कंपनी को 9 टिकट के पैसे वापस करने के साथ ही 20,000 रुपये मानसिक तनाव के लिए और 10,000 रुपये वाद व्यय के रूप में देने का आदेश दिया है।
एक व्यवसायी ने अपने परिवार की शादी कार्यक्रम में 99 टिकट बुक कराए थे, जिसमें 20 टिकट का नाम सॉफ्टवेयर में एंट्री नहीं हुआ था। इसके लिए निर्धारित समय दिया गया था, लेकिन इंडिगो अविएशन कंपनी ने अपने साइट को निर्धारित समय से पहले ही बंद कर दिया, जिससे उपभोक्ता 20 टिकट का नाम अपडेट नहीं कर सका।
उपभोक्ता ने इंडिगो कार्यालय में शिकायत की, लेकिन कंपनी ने कोई सकारात्मक पहलू नहीं उठाया। उपभोक्ता को 19 यात्रियों को अन्य विमान में भेजना पड़ा, जिसमें से 10 टिकट का राशि वापस कर दिया गया, लेकिन 9 टिकट का पैसे वापस नहीं किया गया। इससे उपभोक्ता को आर्थिक और मानसिक क्षति हुई।
उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग कोरबा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसकी पैरवी अधिवक्ता कमलेश कुमार श्रीवास ने की। आयोग ने मामले की जांच की और सेवा में कमी पाई। इसके बाद, आयोग ने इंडिगो अविएशन कंपनी को 9 टिकट के पैसे वापस करने के निर्देश दिए, साथ ही उपभोक्ता को 20,000 रुपये मानसिक तनाव के लिए और 10,000 रुपये वाद व्यय के रूप में देने का आदेश दिया।
अधिवक्ता कमलेश कुमार श्रीवास ने बताया कि आयोग के इस आदेश से उपभोक्ता को न्याय मिला है और यह एक अच्छा उदाहरण है कि उपभोक्ता आयोग कैसे उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है।

