SARANGARH-BILAIGARH

*संरक्षित क्षेत्र में अवैध शिकार पर शिकंजा, मांस, तीन बाइक व हथियार जब्त*



सारंगढ़ । जिला कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे के निर्देश पर डीएफओ विपुल अग्रवाल के मार्गदर्शन में वन विभाग के सक्रिय गुप्तचर तंत्र एवं विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों की तत्परता से  15 फरवरी 26 को रात्रि लगभग 10 बजे ग्राम भीमखोलिया (रेंगालमुड़ा) में 06 अभियुक्तों को रंगे हाथों लगभग 08 किलोग्राम वन्यप्राणी सांभर के मांस सहित पकड़ा गया । इन अभियुक्तों के कब्जे से 03 मोटरसाइकिल एवं मांस काटने में प्रयुक्त खर्दा एवं कुल्हाड़ी बरामद की गई। सभी 06 अभियुक्त ग्राम रेंगालमुड़ा के निवासी हैं ।

विदित हो कि – पकड़े गए आरोपी में ताराचंद, पिता कैलाश पटेल, निवासी  रेंगालमुड़ा, कैलाश, पिता  आसाराम पटेल, निवासी  रेंगालमुड़ा, रामकुमार पिता भागीरथी पटेल, निवासी  रेंगालमुड़ा , परस पिता शोभराय बरिहा, निवासी रेंगालमुड़ा , कौशल पिता आशाराम पटेल निवासी रेंगालमुड़ा कार्तिकेश्वर पिता महेश राम सारथी निवासी रेंगालमुड़ा ।‌ प्राथमिक जांच में पाया गया कि अभियुक्तों द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत विशेष संरक्षण प्राप्त अनुसूची–I के वन्यप्राणी सांभर का शिकार, संरक्षित क्षेत्र गोमर्दा वन्य प्राणी अभयारण्य के भीतर किया गया। अभियुक्त बिना वैध अनुमति शस्त्र सहित अभयारण्य क्षेत्र में रात्रि के समय प्रवेश कर मांस काटकर ला रहे थे । उक्त कृत्य के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक 20854/5 फरवरी 15 को पंजीबद्ध कर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 2, 9, 27, 29, 31 एवं 51 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है।
प्रकरण की विवेचना जारी है।

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