SARANGARH-BILAIGARH

*पशुओं को ले जा रहे थे छत्तीसगढ़ से उड़ीसा*



सारंगढ़ । पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय के निर्देशन पर अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पांडे, अनु. अधि. पुलिस विजय ठाकुर के मार्गदर्शन में जिले में घटित अपराधों तथा पशु तस्करी पर रोकथाम करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए । इसके पालन में थाना प्रभारी सलिहा उनि. पुरेन्द्र मल्होत्रा के नेतृत्व में पशु तस्करी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार कर भेजा गया जेल । मामले का इस प्रकार हैं कि – 26 फरवरी 26 को सूचना मिला कि दो नग वाहन महेन्द्रा वीरो स्लेटी कलर का क्रमांक CG 06 HC-8567, महेन्द्रा वीरो सफेद रंग का क्रमांक CG 04 QM-0269 में भैंस एवं भैंसा मवेशी क्रुरता पूर्वक भरकर बिलाईगढ तरफ से उडीसा ले जा रहे है । सूचना पर थाना प्रभारी पुरेन्द्र के हमराह सउनि.देवनारायण साहू आ. 68, 388, 283, 254,271 के घेराबंदी कर वाहन महेन्द्रा वीरो स्लेटी कलर क्रमांक CG 06 HC 8567, महेन्द्रा वीरो सफेद रंग क्रमांक CG 04 QM 0269 को पकड़ने से महेन्द्रा वीरो में 02 नग भैंस 03 नग भैंसा तथा दुसरे वाहन से महेन्द्रा वीरो क्र. CG 04-QM-0269 में 02 नग भैंस 03 नग भैंसा कुल 10 नग ठुस ठुस कर क्रुरता पूर्वक भरा था जिस सम्बंध में चालक सूरज गुप्ता, दुसरे वाहन के चालक भीखम सिन्हा ने भैंस भैंसा मवेशी को उड़ीसा राज्य ले जाना बताये जिन्हें नोटिस देने पर वाहन में मवेशी परिवहन करने के सम्बंध में वैध दस्तावेज नहीं था ।

वाहन चालको सूरज गुप्ता, भीखम सिन्हा एवं केबिन में बैठे कबीर खान का मेमोरेंण्डम कथन लेकर दो वाहन से 05-05 नग भैंस, भैंसा मवेशी भरे किमती 1730000/रूपये तथा 04 नग मोबाईल फोन किमती 16300/रूपये जुमला किमती 1746300/रूपये को सूरज गुप्ता, भीखम सिन्हा, कबीर खान से जप्ती किया गया। आरोपीयों के द्वारा अपराध धारा 4,6,10 छ.ग. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004, पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(घ) का अपराध घटित  पाये जाने से आरोपीयों के विरूध्द अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।  सूरज गुप्ता पिता भगवान प्रसाद गुप्ता उम्र 42 साल साकिन कोमाखान सुवर माल थाना कोमाखान जिला महासमुंद, भीखम सिन्हा पिता पुरूषोत्तम सिन्हा उम्र 25 साल साकिन बिहाझर थाना बागबहरा जिला महासमुंद , कबीर खान पिता रहीस खान उम्र 25 साल साकिन सागंज अर्जुन नगर चौराहा थाना सागंज जिला आगरा उत्तरप्रदेश हाल मुकाम ट्रांसपोर्ट नगर पार्किंग नं 04 चांद होटल के पास थाना बंजारी जिला रायपुर छ.ग. से पुछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया जो अपराध घटित करना स्वीकार करने पर 26 फरवरी 26 को गिरफ्तारकर जेएमएफसी न्या. बिलाईगढ़ पेश कर रिमाण्ड पर भेजा गया है । अन्य आरोपी की संलिप्तता होने की संभावना है। उक्त कार्यवाही में उ.नि. पुरेन्द्र मल्होत्रा, सउनि देव नाराण साहू, आर. 68 राजेश नारंग, 388 राम कुमार पटेल, 283 आनंद पुरैना , 254 मिथलेश राय, 271 बलराम लहरे एवं समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest