SARANGARH-BILAIGARH

पंचायत सचिव उल्खर प्रभुनाथ कर्ष  हुए निलंबित



सारंगढ़ ।‌ प्रभुनाथ कर्ष ग्रापं सचिव ग्रापं उलखर जपं सारंगढ़ द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती गई है एवं कार्यालय जिपं सारंगढ़-बिलाईगढ़ में  24 फरवरी 26 को आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के समीक्षा बैठक में बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे है, गौण खनिज मद की पुलिया निर्माण की राशि रूपये 3 लाख की अनियमितता करने के कारण कार्यालयीन पत्र क्र.124 दि.14 जनवरी 26 द्वारा कर्ष को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब प्रस्तुत करने एवं आहरित राशि को ग्रापं के खाते में जमा करने का लेख किया गया था, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक राशि जमा नहीं किया गया है। इसी प्रकार पूर्व में प्रभु नाथ कर्ष ने ग्रापं धौराभांठा का प्रभार नीलाम्बर प्रसाद चन्द्रा ग्रापं सचिव को नहीं सौपने के कारण कार्यालयीन पत्र क्र 209 दि. 27 जनवरी 26 द्वारा श्री कर्ष को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसका जवाब आज दिनांक तक अप्राप्त है। इस प्रकार प्रमुनाथ कर्ष द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है । श्री कर्ष का उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता, लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है, जो छग पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के विपरीत है । प्रमुनाथ कर्ष ग्रापं सचिव ग्रापं उलखर के उक्त कृत्य के कारण उन्हे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में प्रभुनाथ कर्ष का मुख्यालय कार्यालय जिपं सारंगढ निर्धारित किया जाता है व उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा यह आदेश जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत बर्मन के द्वारा जारी की गई है ।

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