SARANGARH-BILAIGARH

*प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में अधिक से अधिक पंजीयन हेतु विशेष अभियान*



       सारंगढ़-बिलाईगढ़, जिले के लघु एवं सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु केंद्र शासन की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रतिमाह ₹3000 की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। जिला प्रशासन द्वारा सभी विकासखंडों में योजना के व्यापक प्रचार -प्रसार एवं अधिक से अधिक पात्र किसानों के पंजीयन हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कृषि विभाग एवं संबंधित मैदानी अमला ग्राम स्तर पर किसानों को योजना की जानकारी प्रदान कर रहा है ।

*योजना की प्रमुख पात्रता*

इस योजना के लाभ के लिए किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, अधिकतम 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि धारक, आयकरदाता नहीं होना चाहिए, ईपीएफओ, राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी) और एनपीएस के सदस्य नहीं होना चाहिए।आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, बैंक पासबुक (आधार लिंक), मोबाइल नंबर अनिवार्य है। पात्र किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। आयु के अनुसार ₹55 से ₹200 तक मासिक अंशदान निर्धारित है, जो बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से जमा होगा।

*किसानों से योजना का लाभ लेने कलेक्टर की अपील*

  कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे द्वारा जिले के सभी पात्र किसानों से अपील की है कि वे योजना का लाभ लेने हेतु समय पर पंजीयन कराएं एवं अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं । साथ ही ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं सीएससी  संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे अधिकतम किसानों तक जानकारी पहुंचाकर लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी हेतु संबंधित विकासखंड कृषि कार्यालय या सीएससी केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।

*प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना) का फ्लो चार्ट*

*पंजीयन से पेंशन तक पूरी प्रक्रिया की शुरुआत पात्र किसान की पहचान, पात्रता जांच (आयु 18–40 वर्ष, 2.000 हेक्टेयर से कम या 2.000  हेक्टेयर भूमि,
आयकरदाता नहीं, ईपीएफओ, राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी) और एनपीएस सदस्य नहीं), आवश्यक दस्तावेज तैयार (आधार, बैंक पासबुक-आधार लिंक, मोबाइल) सीएससी केंद्र पर पंजीयन, [आधार सत्यापन + ऑटो डेबिट सहमति], मासिक अंशदान जमा
(₹55 – ₹200 आयु अनुसार), 60 वर्ष पूर्ण, [₹3000 प्रतिमाह पेंशन], मृत्यु की स्थिति में
जीवनसाथी को 50% पारिवारिक पेंशन अंतिम है।

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