*प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली नुकसान से बचने लेवें फसल बीमा का लाभ*

सारंगढ़ । जिले के किसान विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे – बाधित रोपाई , रोपण जोखिम , अधिसूचित क्षेत्र में कम वर्षा , प्रतिकूल मौसमी दशाओं केकारण अधिसूचित मुख्य फसल की बोआई , रोपण , अंकुरण नहीं हो पाने वाली नुकसान से सुरक्षा प्रदान करेगा । साथ ही साथ ओलावृष्टि, जलभराव, बादल का फटना, प्राकृतिक आकाशीय बिजली,चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम होने वाले वर्षा से नुकसान से बचने के हेतु फसल बीमा करा सकते हैं । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत जिले के ऋणी एवं अऋणी कृषक बीमा का लाभ लेने हेतु जिला के सहकारी बैकों में तथा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन कर फसल बीमा करा सकते है । किसानों के लिए सदैव तत्पर श्रीवास्तव उप संचालक कृषि जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष खरीफ सीजन के धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी अरहर, उड़द एवं मूंग फसल शामिल है । वहीं रबी सीजन के लिये चना, गेंहूं सिंचित व असिंचित राई-सरसों फसल को अधिसूचित किये है ।
विदित हो कि – इसके लिये खरीफ फसल हेतु बीमित कुल बीमित राशि ऋणमान के आधार पर 2 % व रबी फसल के लिये बीमित राशि का डेढ़ %या वास्तविक प्रीमियम जो भी हो, प्रीमियम के रूप में किसान द्वारा वहन किया जाएगा । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत 3 वर्षों के 2025 लिये जिले में चयनित बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को फसल बीमा करनें निर्धारित किया गया है । खरीफ वर्ष 2023 में कुल 12 गांव के 1727 कृषकों का 42,19,497.00 रुपये का बीमा भुगतान किया गया है । उपसंचालक कृषि, जिले के अधिकाधिक कृषकों से निर्धारित तिथि 31 जुलाई 25 तक अपनी फसल का अनिवार्य रूप से बीमा करा कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत लाभन्वित होने का आग्रह किया है । बीमित राशि प्रति हेक्टर के मान से निर्धारित किया गया ।