BILASPURBlogCHHATTISGARHCRIMEHEALTHKABEERDHAMKORBAnewsRaigarhRajnandgaonSARANGARH-BILAIGARHsurajpurअंबिकापुरकांकेरखैरागढ़जगदलपुरदुर्गबलौदाबाजारबीजापुरमहासमुंदरायपुरसक्तीसरसिवासरिया बरमकेलासुकमा

*30 बोरी खाद कृषि विभाग ने किया जप्त*



सारंगढ़ ।  जिला कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे के निर्देश एवं उपसंचालक कृषि  आशुतोष श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में उर्वरक निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता द्वारा यह कार्यवाही की गई । किसानों से प्राप्त शिकायत के आधार पर भटगांव मार्ग स्थित भिनोदा रायस मिल के सामने एक गोदाम में जांच की गई, जहां पुलकित बायो फर्टिलाइजर कंपनी, गुड़गांव (हरियाणा) के प्रतिनिधि परवीन कुमार द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के विक्रय हेतु खाद का भंडारण किया गया था ।
जांच के दौरान पाया गया कि – खाद के बैग में लॉट नंबर अंकित नहीं था, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO) 1985 के स्पष्ट उल्लंघन की श्रेणी में आता है । इस पर निरीक्षक द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए कुल 30 बोरी खाद को जप्त किया गया एवं इसे PACS गोपालपुर के ऑपरेटर जितेंद्र भारद्वाज की सुपुर्दगी में सुरक्षित रखा गया। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि – बिना लाइसेंस के खाद का भंडारण व विक्रय पूरी तरह से अवैध है और इसके विरुद्ध आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest