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*गुड़ेली में 11 केव्ही के करेंट से युवक की मौत पुराने मामले में एफआईआर दर्ज*



सारंगढ़ । मिली जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली पुलिस थाना सारंगढ़ के
मर्ग क्र.-07/25 धारा 194 BNSS की शव जाँच पंच नामा कार्यवाही पश्चात् शव का पीएम कराया गया एवं मृतक परदेशी उर्फ पद्म लोचन यादव के परिजनों एवं गवाहों का कथन लिया जाकर घटना स्थल निरीक्षण किया गया । जाँच पर पाया गया कि – मृतक परदेशी उर्फ पद्‌मलोचन यादव आ.सहनी यादव उम्र 35 वर्ष सा० ठाकुरदिया का मयंक अग्रवाल के बालू प्लांट ग्राम गुडेली में राजमिस्त्री का काम करता था । जिसके देख रेख हेतू मुंशी के रूप में ज्ञानेश्वर रेड्डी नामक व्यक्ति को नियुक्ति किया गया था। 15 जनवरी 25 को मयंक अग्रवाल के बालू प्लांट गुडेली मे मृतक मिस्त्री का काम करने गया था, मयंक अग्रवाल के निर्माणाधीन मकान के उपर 11 केव्ही का बिजली तार लगा हुआ था । मृतक के काम करने के दौरान लोहे का पाईप बिजली तार से टच होने पर करेंट लगने से परदेशी उर्फ पद्मलोचन यादव की मृत्यु हो गई। बालू प्लांट के मालिक मयंक अग्रवाल एवं मुंशी ज्ञानेश्वर रेड्डी द्वारा बिना सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराये मजदूरों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही एवं उपेक्षा बढ़ती गई है जो प्रथम दृष्ट्या अप. धारा 106 (1) BNS का अपराध घटित होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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