स्वीकृति के विपरीत निर्माण पर निगम की कार्रवाई, चंगोराभाठा में व्यावसायिक भवन हटाया गया
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रायपुर। 8/9/2026
नगर निगम द्वारा भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में नगर निगम के जोन-5 नगर निवेश विभाग ने चंगोराभाठा स्थित रिंग रोड नंबर-1 क्षेत्र में स्वीकृत अनुमति के विपरीत निर्माणाधीन व्यावसायिक भवन को हटाने की कार्रवाई की।

नगर निगम के मुताबिक, संबंधित निर्माणकर्ता कमलकांत चंद्राकर द्वारा भवन का निर्माण स्वीकृत अनुमति के अनुरूप नहीं किया जा रहा था। मामले में नगर निगम अधिनियम के तहत नियमानुसार नोटिस जारी किया गया था। नोटिस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को हटाने की कार्रवाई की।

कार्रवाई नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर तथा जोन-5 जोन कमिश्नर खीरसागर नायक के मार्गदर्शन में की गई। इस दौरान कार्यपालन अभियंता लाल महेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियंता नागेश रामटेके और उपअभियंता टिकेन्द्र चंद्राकर सहित नगर निवेश विभाग की टीम मौजूद रही।
नगर निगम ने कहा है कि भवन निर्माण में स्वीकृत अनुमति और निर्धारित नियमों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।



