सार्वजनिक ओवरब्रिज पर अनधिकृत पेंटिंग का कार्य तत्काल बंद, सामग्री जब्त
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रायपुर, 3 अगस्त।
नगर पालिक निगम रायपुर ने सार्वजनिक संपत्ति पर बिना अनुमति प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से की जा रही पेंटिंग के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करते हुए चंगोराभाठा रिंग रोड क्रमांक–1 स्थित सार्वजनिक ओवरब्रिज पर चल रहे अनधिकृत कार्य को तत्काल बंद करा दिया। साथ ही पेंटिंग में प्रयुक्त सामग्री भी जब्त कर ली गई।
नगर निगम के अनुसार, जोन क्रमांक–5 अंतर्गत स्थित ओवरब्रिज पर बिना सक्षम अनुमति के पेंटिंग किए जाने की सूचना मिलने पर मॉनिटरिंग टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि सार्वजनिक संपत्ति पर प्रचार-प्रसार के लिए बिना अनुमति पेंटिंग का कार्य प्रारंभ किया गया था।
इस पर छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए मौके पर ही कार्य बंद कराया गया तथा उपयोग में लाई जा रही सामग्री जब्त कर ली गई। संबंधित व्यक्तियों को भविष्य में बिना सक्षम अनुमति किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर पेंटिंग, पोस्टर, विज्ञापन अथवा अन्य प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

नगर निगम ने बताया कि संबंधित प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलन में है तथा नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
नगर निगम रायपुर ने नागरिकों, संस्थाओं एवं विज्ञापन एजेंसियों से अपील की है कि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर विज्ञापन, पेंटिंग, पोस्टर या अन्य प्रकार के प्रचार-प्रसार से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से विधिवत अनुमति अवश्य प्राप्त करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।


