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गुरु घासीदास बाबा जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपी गिरफ्तार

36garhnewsupdate.com

 

महासमुंद/रायपुर, 24/06/2026

छत्तीसगढ़। महासमुंद जिले में बार परिसर में हुए विवाद के दौरान सतनामी समाज के आराध्य परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी हर्ष चंद्राकर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।

मामले में आरोपी पर जातिसूचक गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने तथा सतनामी समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 115(2), 351(3) सहित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।

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यह मामला सतनामी समाज के गुरु, परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के वंशज एवं छत्तीसगढ़ शासन के अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के संज्ञान में आते ही गंभीरता से लिया गया। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर दोषी के विरुद्ध तत्काल और कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी का संदेश सत्य, समानता, मानवता और सामाजिक समरसता का है। उनके प्रति अपमानजनक टिप्पणी अथवा सतनामी समाज की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के दायरे में लाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अनुसूचित जाति समाज के सम्मान, अधिकार और स्वाभिमान की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। समाज में वैमनस्य फैलाने, जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले तत्वों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने महासमुंद पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि सामाजिक सौहार्द और धार्मिक आस्था के विरुद्ध किसी भी प्रकार की गतिविधि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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