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छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम के नियमों में बड़ा बदलाव, अब 24 घंटे में मिलेगा पंजीयन प्रमाणपत्र

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ऑनलाइन हुई पूरी प्रक्रिया, स्व-घोषणा आधारित व्यवस्था लागू

रायपुर, छत्तीसगढ़। 11 जून 2026

छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों, दुकानदारों और विभिन्न प्रतिष्ठानों को बड़ी राहत देते हुए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। श्रम विभाग द्वारा 3 जून 2026 को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के तहत नियम-4, नियम-5 तथा प्रपत्र-2 को पूर्णतः प्रतिस्थापित कर नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस बदलाव का उद्देश्य पंजीयन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और पूर्णतः डिजिटल बनाना है।

✒️ 24 घंटे में जारी होगा पंजीयन प्रमाणपत्र…

संशोधित नियमों के अनुसार अब नियोक्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने तथा ई-चालान के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद 24 घंटे के भीतर श्रम पहचान संख्या (Labour Identification Number) सहित पंजीयन प्रमाणपत्र वेब पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाएगा। इससे पहले पंजीयन प्रक्रिया में अधिक समय लग जाता था, जबकि अब स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है।

✒️ रिकॉर्ड रहेगा ऑनलाइन, बढ़ेगी पारदर्शिता…

नई व्यवस्था के तहत दुकानों एवं प्रतिष्ठानों से संबंधित समस्त अभिलेख श्रम विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर संधारित किए जाएंगे। इससे कागजी कार्यवाही में कमी आएगी और विभागीय रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण सुनिश्चित होगा। वेब पोर्टल से जारी श्रम पहचान संख्या प्रमाणपत्र को अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत पूर्ण वैधता प्रदान की गई है।

हालांकि, आवेदन में दी गई किसी भी जानकारी, तथ्य या दस्तावेज के गलत, भ्रामक अथवा असत्य पाए जाने की स्थिति में उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित नियोक्ता की होगी। सरकार ने स्व-घोषणा आधारित व्यवस्था के साथ जवाबदेही को भी सुनिश्चित किया है।

✒️ प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना होगा प्रमाणपत्र…

नए नियमों के अनुसार प्रत्येक दुकान एवं स्थापना संचालक को पंजीयन प्रमाणपत्र प्रतिष्ठान के प्रमुख और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले स्थान पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

✒️ संशोधन और परिवर्तन भी होंगे ऑनलाइन…

यदि नियोक्ता या भागीदार का नाम, पता, कर्मचारियों की संख्या, प्रतिष्ठान का पता अथवा व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव होता है, तो अब इसके लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। प्रमाणपत्र में संशोधन हेतु 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसका भुगतान ई-चालान के माध्यम से करना होगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद संशोधित पंजीयन प्रमाणपत्र भी 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन जारी किया जाएगा।

✒️ नया प्रपत्र-2 लागू, देनी होगी विस्तृत जानकारी…

राज्य सरकार ने पुराने प्रपत्र-2 को समाप्त कर नया प्रपत्र लागू किया है। नए प्रपत्र में पहले की तुलना में अधिक विस्तृत जानकारियां मांगी जाएंगी। इनमें श्रम पहचान संख्या, प्रतिष्ठान का पूर्ण पता, ई-मेल, मोबाइल नंबर, व्यवसाय का स्वरूप, निजी अथवा सार्वजनिक स्थापना की जानकारी, संगठन का प्रकार (प्रोपराइटर, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, ट्रस्ट, सहकारी संस्था आदि), ईएसआई एवं ईपीएफ पंजीयन विवरण, नियोक्ता एवं प्रबंधक की जानकारी, मुख्यालय का पता, कर्मचारियों का वर्गवार विवरण तथा साप्ताहिक अवकाश संबंधी जानकारी शामिल होगी।

✒️ पुराने प्रावधान समाप्त, नए नियम प्रभावी…

राजपत्र अधिसूचना के अनुसार नियम-4, नियम-5 और प्रपत्र-2 में केवल संशोधन नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें पूर्णतः प्रतिस्थापित कर नए प्रावधान लागू किए गए हैं। इसका अर्थ है कि पूर्व के नियम अब प्रभावी नहीं रहेंगे और उनकी जगह नई व्यवस्था लागू होगी।

✒️ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगा बढ़ावा…

श्रमायुक्त हिम शिखर गुप्ता ने कहा कि यह संशोधन राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ऑनलाइन पंजीयन, 24 घंटे की समय-सीमा, स्व-घोषणा आधारित प्रमाणन तथा डिजिटल संशोधन प्रक्रिया से छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और सेवा प्रतिष्ठानों को बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही विभागीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता भी बढ़ेगी।

कुल मिलाकर, राज्य सरकार ने श्रम विभाग की सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल, समयबद्ध और स्व-प्रमाणन आधारित बनाकर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक सरल और सुविधाजनक बना दिया है।

Sanjay Mishra

Sub editor Mo.-9981295921

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