खनिज नियमों का उल्लंघन: दो क्रशर सील, नोटिस जारी, अवैध चूनापत्थर परिवहन में हाईवा जब्त

सारंगढ़-बिलाईगढ़ | 2 अप्रैल 2026
36गढ़ न्यूज अपडेट,,जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर सख्त कार्रवाई करते हुए खनिज विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दो क्रशर इकाइयों को सील कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, वहीं अवैध चूनापत्थर परिवहन में संलिप्त एक हाईवा वाहन को भी जब्त किया गया।
खनिज अमला द्वारा 1 अप्रैल 2026 को गुड़ेली-टिमरलगा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जहां मौके पर अवैध उत्खनन नहीं पाया गया। मौके पर उपस्थित लोगों एवं ग्राम उपसरपंच को निर्देशित किया गया कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन को दें।
पूर्व में 16 मार्च 2026 को राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा इसी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध उत्खनन में संलिप्त 10 मशीन/वाहनों पर छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के तहत कार्रवाई की गई थी।
इसी क्रम में मेसर्स शौर्य क्रशर उद्योग (प्रो. मुकुन्द कुमार जैन) को स्वीकृत भंडारण क्षेत्र में नियम उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर क्रशर सील कर 3 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया।
वहीं तहसील सरिया के कटंगपाली-नौघाटा क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान अवैध उत्खनन नहीं मिला, लेकिन मेसर्स ओम साई मिनरल्स (प्रो. रवि कुमार अग्रवाल) के भंडारण क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर क्रशर सील कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
इसके अलावा 2 अप्रैल 2026 को सरसींवा क्षेत्र में चूनापत्थर के अवैध परिवहन में संलिप्त हाईवा वाहन (CG 11 AB 1612) को जब्त कर थाना सरसींवा में सुपुर्द किया गया। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 के तहत की गई।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन एवं परिवहन के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।


