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रेत से भरे ट्रैक्टर को रोकने पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 10 आरोपी गिरफ्तार

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कोरबा, 3 नवंबर। बुधवारी दशहरा मैदान के पास रेत से भरे ट्रैक्टर को रोककर रेत खाली कराने की बात पर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। 2 और 3 नवंबर की दरम्यानी रात हुई इस घटना में दोनों पक्षों के लोगों ने एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर, डंडे, चमड़े के बेल्ट और अन्य वस्तुओं से हमला किया। घटना में कई लोगों को चोटें आईं। मामले में सीएसईबी चौकी पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग अपराध दर्ज कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, ढोढीपारा निवासी राजेन दास ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके ट्रैक्टर चालक को यशवंत कश्यप उर्फ लक्की, संतोष चंद्रा और विक्रम कश्यप ने अपने साथियों के साथ रोककर रेत खाली करने की बात कही। इस दौरान विवाद और गाली-गलौज हुई। चालक की सूचना पर राजेन दास अपने साथियों के साथ बुधवारी मैदान के पास पहुंचा। आरोप है कि वहां दूसरे पक्ष के लोगों ने एकजुट होकर ईंट-पत्थर, डंडे, चूड़ा और पंच से हमला कर दिया, जिससे राजेन दास सहित अन्य लोगों को चोटें आईं।

वहीं, दूसरे पक्ष के काशीनगर निवासी विक्रम कश्यप ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि रेत खाली कराने की बात पर हुए विवाद के दौरान दीपक सिंह, सोहेब अहमद, गौरीलाल चौहान, पुरनदास महंत, आदित्य सिंघानिया, राजेन उर्फ राजेन्द्र दास और यश पाटले ने एक राय होकर गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्कों, चमड़े के बेल्ट तथा ईंट के टुकड़ों से हमला किया।

घटना की सूचना मिलने पर सीएसईबी चौकी और थाना सिविल लाइन रामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। प्रथम पक्ष के मामले में धारा 109(1), 296, 115(2), 351(3), 126(2) और 3(5), जबकि दूसरे पक्ष के मामले में धारा 296, 351(3), 115(2), 109(1) और 191(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

पुलिस ने 3 नवंबर को कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त ईंट का टुकड़ा और चमड़े का बेल्ट जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में प्रथम पक्ष से यशवंत कश्यप उर्फ लक्की (26), विक्रम कश्यप (23) और संतोष चंद्रा (29) शामिल हैं। वहीं, दूसरे पक्ष से दीपक सिंह (32), सोहेब अहमद (30), गौरीलाल चौहान (44), पुरनदास महंत (44), आदित्य सिंघानिया (31), राजेन उर्फ राजेन्द्र दास (30) और यश पाटले (19) को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी कोरबा जिले के निवासी हैं। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

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