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नाबालिग से दुष्कर्म व छेड़छाड़ के आरोपी सहित अवैध महुआ शराब बेचने वाला गिरफ्तार

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कोरबा, 06 अक्टूबर 2026

थाना उरगा पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म एवं छेड़छाड़ के आरोपी सहित अवैध महुआ शराब की बिक्री करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पॉक्सो एक्ट के आरोपी की गिरफ्तारी

थाना उरगा में 19 सितंबर 2026 को एक नाबालिग बालिका के स्कूल जाने के लिए घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने अपराध क्रमांक 520/2026 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

विवेचना के दौरान पुलिस ने बालिका को सकुशल बरामद किया। बालिका के बाल कल्याण समिति और न्यायालय के समक्ष दिए गए कथनों के आधार पर आरोपी मुकेश यादव द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने, छेड़छाड़ करने और पूर्व में दुष्कर्म किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद प्रकरण में धारा 65(1), 74 बीएनएस तथा धारा 4 और 8 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई।

पुलिस ने आरोपी मुकेश यादव पिता भारत यादव, उम्र 19 वर्ष, निवासी धंवईपुर, थाना कटघोरा, जिला कोरबा को 06 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। आरोपी को विशेष न्यायालय (एफटीएससी) कोरबा में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

8 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद

दूसरी कार्रवाई में थाना उरगा पुलिस की पेट्रोलिंग टीम को 05 अक्टूबर को सूचना मिली कि दर्राभाठा पानी टंकी के पास एक व्यक्ति कच्ची महुआ शराब बेच रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और संदेही को पकड़ा।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अजीत खुटे पिता बुलटुराम खुटे, उम्र 43 वर्ष, निवासी खोडडल, थाना उरगा बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से करीब 8 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। शराब के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर पुलिस ने शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 551/2026, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की।

आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

थाना उरगा पुलिस द्वारा महिला एवं बाल अपराधों के साथ-साथ अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है।

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