तिल्दा-नेवरा में ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य, व्यापारियों से जल्द आवेदन करने की अपील
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सौरभ यादव | 36 गढ़ न्यूज़ अपडेट
तिल्दा-नेवरा। नगर पालिका परिषद तिल्दा-नेवरा क्षेत्र में अब बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के किसी भी प्रकार का व्यवसाय संचालित नहीं किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ व्यापार अनुज्ञप्ति नियम, 2025 लागू होने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने सभी दुकानदारों, ठेला-गुमटी संचालकों एवं सेवा प्रदाताओं के लिए व्यापार अनुज्ञप्ति अनिवार्य कर दी है।
नए नियमों के तहत स्थायी दुकानों के साथ-साथ ठेला, गुमटी, मोबाइल वैन से व्यापार करने वाले व्यवसायियों को भी लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा सैलून, वर्कशॉप, क्लिनिक, गोदाम एवं अन्य सेवा आधारित व्यवसाय भी इसके दायरे में आएंगे।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी डॉ. अमिताभ शर्मा ने व्यापारियों से नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि नगर के सुव्यवस्थित विकास और पारदर्शी प्रशासन के लिए ट्रेड लाइसेंस आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समय पर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने से नगर पालिका का रिकॉर्ड व्यवस्थित रहेगा और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा।
पार्षद रानी सौरभ जैन ने भी नगर के सभी व्यापारियों से समय रहते ट्रेड लाइसेंस बनवाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि व्यापारी नगर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और सभी व्यापारियों को भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा या कार्रवाई से बचने के लिए समय पूर्व लाइसेंस बनवा लेना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नगर पालिका व्यापारियों की सुविधा के लिए हर संभव सहयोग करेगी।
नगर पालिका प्रशासन ने बताया कि लाइसेंस से संबंधित आवश्यक दस्तावेज एवं प्रक्रिया की जानकारी नगर पालिका कार्यालय में उपलब्ध है। निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुज्ञप्ति नहीं लेने वाले व्यापारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के अनुसार यह पहल व्यापार व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, राजस्व प्रणाली में पारदर्शिता लाने और अवैध व्यवसायों पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई है।


