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विद्यार्थियों को बड़ी राहत: माध्यमिक शिक्षा मंडल की महत्वपूर्ण सेवाएं अब लोक सेवा गारंटी के दायरे में

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सारंगढ़, 5 अक्टूबर 2026

विद्यार्थियों और अभिभावकों को शैक्षणिक दस्तावेजों से जुड़े कार्यों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव की पहल पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समयबद्ध किया गया है।

नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र, डुप्लीकेट अंकसूची, उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और उत्तरपुस्तिका की फोटोकॉपी जैसी सेवाएं निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराई जाएंगी। इन सेवाओं के लिए 60 दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने ही शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए परेशान होना पड़े, यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है। परीक्षा परिणाम के बाद उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए समय पर दस्तावेज मिलना जरूरी होता है।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि विद्यार्थी अपना समय और ऊर्जा सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने में नहीं, बल्कि पढ़ाई और अपने भविष्य को बेहतर बनाने में लगाएं। लोक सेवा गारंटी के माध्यम से सेवाओं को निर्धारित समय-सीमा से जोड़ने का उद्देश्य विद्यार्थियों को सरल, पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

मंत्री यादव ने अधिकारियों को विद्यार्थियों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने और निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था से विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, जिन्हें आगे की पढ़ाई, प्रवेश या अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए डुप्लीकेट अंकसूची, माइग्रेशन प्रमाण-पत्र अथवा उत्तरपुस्तिका से संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है।

लोक सेवा गारंटी के दायरे में सेवाएं आने से इन कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी तथा विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी।

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