डीईओ एलपी पटेल को शासन ने निलंबित किया

सारंगढ़। छग मा.शि.मंडल रायपुर द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी परीक्षा दिनांक 01 मार्च से 28 मार्च 2025 तक व हाईस्कूल की परीक्षा दिनांक 03 मार्च से 24 मार्च 2025 तक आयोजित की गई थी । जिले में स्थित परीक्षा केन्द्रों का सघन निरीक्षण करने एवं अनुचित साधन की रोकथाम व परीक्षा केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्था बनाये रखने हेतु कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय उड़न दस्ता दल गठित किया गया था। एलपी पटेल प्रभारी डीईओ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा कलेक्टर के बिना अनुमोदन, निर्देश प्राप्त किये बिना ही उड़नदस्ता दल में परिवर्तन , संशोधन किया गया, साथ ही साथ इनके द्वारा तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, सारंगढ बिलाईगढ़ को धमकी, अभद्रता एवं दुर्व्यहार ( गाली-गलौज ) व वेतन आहरण न करने तथा मांनसिक रूप से प्रताड़ित करने की शिकायत के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब नहीं दियें । उक्त संबंध में डीईओ सांरगढ बिलाईगढ़ को कलेक्टर सांरगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था । श्री पटेल, के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद संतोषप्रद नहीं पाया गया।
विदित हो कि – एलपी पटेल, प्रभारी डीईओ सारंगढ़ बिलाईगढ़ का उक्त कृत्य छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत कदाचार की श्रेणी में आता है। अतैव राज्य शासन एतद द्वारा, एलपी पटेल, प्रभारी डीईओ सारंगढ बिलाईगढ को छग सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए, इनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर नियत किया जाता है। जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ को जिला शिक्षा अधिकारी, सारंगढ़ – बिलाईगढ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। निलंबन अवधि में पटेल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।


