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*बिना अनुमति बोरखनन 31जुलाई तक प्रतिबंधित*



सारंगढ़ । जिले में ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेय जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा छग पेय जल परिरक्षण अधिनियम 1986 (क्रमांक 3), 1987 की धारा 03 के तहत संपूर्ण जिले को 1 अप्रैल 25 से 31 जुलाई 25 तक जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस अवधि में अधिनियम की धारा 6 के तहत सारंगढ़ जिले में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप (बोर) पेयजल या पेयजल के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में व नपा परिषद एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा।

नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन हेतु एसडीएम से विधिवत अनुमति की आवश्यकता होगी। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए सारंगढ़ के तहत् आने वाला क्षेत्र के लिए एसडीएम (रा.) सारगढ़ व बिलाईगढ़ के तहत् आने वाला क्षेत्र के लिए एसडीएम बिलाईगढ़ को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में छग पेयजल परिरक्षण अधि नियमों में लेखित प्रावधानों के अनुसार नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा इस अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उस के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।

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