*जपं सचिव शासकीय स्थानांतरण नीति में नहीं आते*

सारंगढ़ । छग के विभिन्न जिलों के ग्रापं में कार्यरत पंचायत सचिवों स्थानांतरण हेतु अनुशंसा किया गया है ।
पंचायत सचिव ग्रापं का नियमित कर्मचारी है न की शास. कर्मचारी है जिनका स्थानांतरण नीति छग शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्र.3640 (A) दिनांक 29/08/2008 के प्रावधान अनुसार पंचायत सचिवों का स्थानांतरण प्रसाशनिक एवं स्वेच्छिक से समुचित जांच उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जपं की अनुशंसा पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा किया जा सकेगा । छ.ग शासन के स्थानांतरण नीति 2025 के अनुसार जिला में स्थानांतरण केवल शास. कर्मचारियों का प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पश्चात कलेक्टर द्वारा किया जा सकता है । अतः पंचायत सचिव स्थानांतरण नीति के अंतर्गत नहीं आने के कारण वर्तमान में स्थानांतरण हेतु की गई अनुशंसा को निरस्त करते हुए पंचायत सचिव के मार्गदर्शिका के कंडिका 8 के अनुसार स्थानांतरण करने का कष्ट करें, का ज्ञापन ले जिपं सीईओ व एडीएम के पास सचिव संघ जिला अध्यक्ष बलभद्र पटेल, जपं सारंगढ़ सचिव संघ अध्यक्ष ब्रज भूषण पटेल साथियों के साथ ज्ञापन दिये ।