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कोरबा में सड़क पर खड़े 7 ट्रेलर जब्त, यातायात बाधित करने के आरोप में 7 गिरफ्तार

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कोरबा, 17 अक्टूबर 2026

त्योहारों के सीजन में यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए कोरबा पुलिस ने सड़क पर अनावश्यक रूप से ट्रेलर खड़े कर आवागमन बाधित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बीते 15 और 16 अक्टूबर को पुलिस ने अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 7 ट्रेलर वाहनों को जब्त किया और उनके चालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 285 के तहत अपराध दर्ज कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार, चौकी मानिकपुर की टीम ने अमरैया पारा-मुड़ापार बाईपास रोड क्षेत्र में और कोतवाली थाना पुलिस ने राताखार बाईपास में कार्रवाई की। सड़क पर ट्रेलर खड़े होने से आम नागरिकों के आवागमन और यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए ट्रेलरों के पंजीयन नंबर CG 12 BG 7284, CG 12 AU 7204, CG 12 BG 7282, CG 12 AU 2488, CG 12 BH 1674, CG 12 BJ 0640 और CG 12 BG 7113 हैं।

इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों में बलि राम कोर्राम (23 वर्ष), निवासी रामपुर, थाना पसान, जिला कोरबा; रामप्रवेश पासवान (41 वर्ष), निवासी खरौदी, थाना कोन, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश; गुलाब सिंह गोंड (26 वर्ष), निवासी लालपुर, थाना बांगो, जिला कोरबा; पहलाद यादव (44 वर्ष), निवासी लाटागांव मैहर, थाना बघेरा, जिला मैहर, मध्य प्रदेश; रघुनाथ सिंह (27 वर्ष), निवासी गनियारीकला, थाना धुरकी, जिला गढ़वा, झारखंड; गीता प्रसाद यादव (27 वर्ष) और राजकुमार विश्वकर्मा (22 वर्ष), दोनों निवासी माचा डोली, थाना बांगो, जिला कोरबा शामिल हैं।

कोरबा पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे सड़क पर अनावश्यक रूप से वाहन खड़े न करें और निर्धारित स्थानों पर ही पार्किंग करें। विशेषकर त्योहारों के दौरान यातायात नियमों का पालन करते हुए आम नागरिकों के सुरक्षित और सुगम आवागमन में सहयोग करें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यातायात बाधित करने और सार्वजनिक आवागमन में अवरोध उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

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