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*दत्तक पुत्र ने ही सुपारी दे करायी मां की हत्या*


       
सारंगढ़ । प्रार्थी घटना समय को घटना स्थल पर उपस्थित का मौखिक बताकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि – 15 जुलाई 25 से 16 जुलाई 25 के सुबह 9.11 बजे के मध्य मंझलीबाई पति स्व. साध राम खुंटे उम्र 80 वर्ष साकिन पण्ड्रीपाली रात्रि में खाना खा कर अपने कमरे में दरवाजा को बंद कर सोई थी जो 16 जुलाई 25 को सुबह लगभग 9 बजे तक कमरे से बाहर नही निकली थी, आवाज देने पर आवाज नही आई तब गांव वाले के दरवाजा को खोलकर देखने पर फौत हो गई थी । सूचक की रिपोर्ट पर थाना सरसीवां में मर्ग क्रं0 43/25 धारा 194 BNSS कायम कर जांच पंचनामा में लिया गया। जांच दौरान प्रार्थी, गवाहन का कथन लिया गया कथन में मंझलीबाई की मृत्यु संदेहास्पद बताने एवं प्राप्त पीएम रिपोर्ट के अवलोकन उपरांत प्रथम दृष्टया अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना सरसीवां में अप0क्रं0 223/ 25 धारा 103(1), 238 बी एन एस कायम कर विवेचना में लिया गया पुलिस कप्तान आंजनेय वैष्णव के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमिषा पांडे व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बिलाईगढ़ विजय ठाकुर के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी निरीक्षक सुश्री वीणा यादव के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा दिये गये निशा दिर्नेश पर संदेही/आरोपीगण भजनलाल कठौतिया, नोनीबाई कठौतिया, सावनदास मानिकपुरी एवं राजा कुर्रे साकिनान पण्ड्रीपाली थाना सरसीवां को तलब कर पूछ ताछ करने पर पहले तो घटना कारित करने व घटना के बारे में जानने से इंकार कर रहे थे ।

विदित हो कि – पुलिस द्वारा कडाई से पूछताछ करने पर आरोपी भजनलाल कठौतिया द्वारा बताया कि – मै मंझलीबाई से परेशान था आये दिन मेरे नाम से थाना सरसीवां, एसपी कार्यालय व कलेक्टर में शिकायत करती रहती थी । जिससे मै एवं मेरा परिवार काफी परेशान हो गये थे । इसलिए मै और मेरी पत्नी नोनीबाई, मंझली बाई को मारने का प्लान बना कर गांव के राजा कुर्रे को 40 हजार रूपये में सुपारी दिये थे । राजा कुर्रे अपने दोस्त सावनदास मानिकपुरी के साथ दिनांक 15 जुलाई 25 को रात्रि करीब 08-09 बजे आकर मंझलीबाई को गेरवा रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दिया और हम सभी लोग मिलकर राजा कुर्रे का सहयोग किये और घटना को आत्महत्या करार देने के लिए उसके गले में पहनी हुई रेश्मी धागा में बंधी चाबी को हाथ में पहनी चुडी से फंसा दिया एवं दरवाजा को अंदर से बंद कर खिडकी से भाग गया ।ताकि – किसी को शक न हो और सुबह होने पर गांव वाले को मंझलीबाई की मृत्यु हो जाने की खबर दियें। आरोपी गणों का कृत्य अपराध धारा का घटित करने पर पर्याप्त सबूत पाये जाने से19 जुलाई 25 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। उक्त प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक सुश्री वीणा यादव, सउनि नंदराम साहू, प्रआर अनिरूद्ध बैरागी, गजानंद स्वर्णकार, रतनलाल स्वाई, रोहित लहरे, ओम प्रकाश साहू, आ मुनी अनंत, प्रकाश भारद्वाज, राजकुमार खुंटे, कामता कर्ष एवं समस्त थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा है।

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