*तंबाखू नियंत्रण कानून उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई*

सारंगढ़ । राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे के निर्देशानुसार डॉ एफ आर निराला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्ग दर्शन व पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय के सहयोग से कोटपा अधिनियम 2003 के तहत सख्त कार्रवाई की गई । धारा 4, धारा 6 ए और 6 बी के तहत 49 चालान काट कर चालान राशि 8750 जमा किया गया। इस प्रकार बिलाईगढ़ ब्लॉक में 15 चालान काट कर 2400 रूपये जमा किए गए।
जिले में सभी ब्लॉक में प्रवर्तन दल के द्वारा जिले के विभिन्न पान ठेलो, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में छापा मारकर चालानी कार्यवाही किया गया । धूम्रपान निषेध हेतु कोटपा अधिनियम 2003 नियमों के उलंघन करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया गया । तंबाकू उत्पाद से संबंधित विज्ञापनों को ग्रामों व शहरों से हटवाया गया । 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के द्वारा क्रय विक्रय सहित उपभोग करने पर कार्यवाही किया गया । दल में डॉ. इन्दु सोनवानी जिला नोडल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, डॉ दिव्या जोशी,नॉमिली तिवारी डॉ प्रकाश कुर्रे, डॉ शिवांश पटेल, डॉ सीमा जगत, डॉ लोकेश कुमार,संतोष टंडन, सचिन टंडन, गजेन्द्र देवांगन, आकाश सिदार,अंबिका ध्रुव, धनसाय कुर्रे, आर. मुकेश चंद्रा, मोहनमती , सतेंद्र बर्मन उपस्थित थे ।