22 डिसमिल भूमि का मुआवजा 20 वर्षों से लंबित, हाईकोर्ट ने 7 अक्टूबर तक भुगतान का दिया समय

बिलासपुर। डॉ. अंजलि शर्मा की 22 डिसमिल भूमि को पीडब्ल्यूडी एवं राजस्व विभाग ने वर्ष 2005 में उच्च न्यायालय कर्मचारी आवास कॉलोनी निर्माण हेतु अर्जित कर लिया था। इस दौरान न तो भूमि स्वामिनी को सूचित किया गया और न ही प्रतिकर राशि का भुगतान किया गया।
वर्ष 2021 में याचिकाकर्ता ने अपने अधिवक्ता समीर बेहार के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मुआवजे की मांग की। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने वर्ष 2022 में बिलासपुर कलेक्टर एवं लोक निर्माण विभाग को विधिवत मुआवजा राशि देने का आदेश पारित किया था।
किन्तु आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दायर की गई। मामले की सुनवाई के दौरान 25 अगस्त 2025 को कलेक्टर बिलासपुर संजय अग्रवाल न्यायालय में उपस्थित हुए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 7 अक्टूबर 2025 तक भूमि अर्जन की निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान कर दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।
न्यायालय ने इस आधार पर अगली सुनवाई 7 अक्टूबर 2025 को नियत की है।