*3 आरोपियों से 82 लीटर महुआ शराब जप्त*

सारंगढ़। पुलिस अधीक्षक आंजनये वार्ष्णेय, अति0 पुलिस अधीक्षक श्रीमती निमीषा पाण्डेय, एसडीओपी श्रीमती स्नेहिल साहू के द्वारा अवैध शराब बिक्री पर रोक थाम हेतु लगातार निर्देशित किये जाने पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक कामिल हक के कुशल मार्गदर्शन में थाना कोतवाली सारंगढ़ के पुलिस स्टाफ के द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वाले व्यक्ति बड़ी कार्यवाही की गई । अक्रं 388/25 धारा 34 (2) 59 (क) आबकारी एक्ट में 7 अगस्त 25 को जरिये मुखबिर सूचना मिला कि – एक व्यक्ति शराब बिक्री हेतु ग्राम भिखमपुरा से पैदल अपने कंधा में कांवर से शराब ले कर आ रहा है कि – सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहान के रेड कार्यवाही कर रामकुंमार बरिहा पिता गंगाधर बरिहा सा नावापारा चौकी कनकबीरा सारंगढ़ हा.मु. जसरा से दो पीले रंग के प्लास्टिक बोरी मे 25-25 लीटर कच्ची महुआ शराब जुमला 50 लीटर किमत 10 हजार रू. जप्तकर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
अपक्रं. 389/25 धारा 34 (2) 59 (क) आबकारी एक्ट में 07 अगस्त 25 को जरिये मुखबिर सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहान के साथ के घटना स्थल ग्राम ठेलाका भाटा कोसाबाड़ी के पास रेड कार्यवाही कर राजकुमार सारथी पिता देवप्रसाद सारथी साकिन जेवरा से दो प्लास्टिक बोरो मे 26 लीटर कच्ची महुआ शराब किमती 5200 रू. जप्तकर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया । अक्रं 390/25 धारा 34 (2) 59 (क) आब. एक्ट में 07 अगस्त 25 को जरिये मुखबिर सूचना मिला कि – ग्राम लोहारीन डबरी सांरगढ में एक व्यक्ति अपने घर के पास बिक्री हेतु अवैध शराब रखा है सूचना पर हम राह स्टाफ एवं गवाहान के घटना स्थल ग्राम लोहारीन डबरी सांरगढ के पास पर रेड कार्यवाही किया गया जहां पर एक महिला पुनीया बाई अजगल्ले पति रामसाय अजगल्ले साकिन लोहारीन डबरी से 6 लीटर महुआ शराब कीमती 1200 रू. जप्तकर आरोपी को विधि वत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी कामिल हक, प्रआर 19 धनेश्वर उरांव, ओमप्रकाश राठौर, मुकेश चंद्र , गौरी भारद्वाज, शकुंतला जायसवाल एवं समस्त स्टाफ की भूमिका रही।